Khulasa Online
Breaking
• सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बड़ी खबर: NEET परीक्षा 2026 रद्द, 22 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा, दोबारा होगा पेपर! • राजस्थान में सस्ती बिजली पर संकट: सोलर ओवरफ्लो से लाखों यूनिट बिजली बेकार • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बड़ी खबर: NEET परीक्षा 2026 रद्द, 22 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा, दोबारा होगा पेपर! • राजस्थान में सस्ती बिजली पर संकट: सोलर ओवरफ्लो से लाखों यूनिट बिजली बेकार
Arham School
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti
Trade Fair

राजस्थान में बजट के बाद जाने क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

rk
Yatra.com
3 months ago
राजस्थान में बजट के बाद जाने क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

राजस्थान में बजट के बाद जाने क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा? 

खुलासा न्यूज़,जयपुर। राजस्थान का बजट बुधवार (11 फरवरी) को पेश हुआ। सरकार ने स्टाम्प पेपर पर सरचार्ज 3% बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर संपत्ति की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री पर पड़ेगा। साथ ही अलग-अलग श्रेणियों की जमीनों की डीएलसी दरों में बदलाव कर प्रदेशभर में एक समान दर लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इन फैसलों से अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री महंगी होगी। बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए जाने वाले लोन के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है, और इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है। इन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी भी 0.25% से घटाकर 0.125% कर दी गई है। अधिकतम सीमा 15 लाख से घटाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।

फार्म हाउस और रिसोर्ट जमीन महंगी

फार्म हाउस जमीन का बाजार मूल्य अब कृषि भूमि का 1.5 गुना नहीं, बल्कि 3 गुना मानकर रजिस्ट्री होगी। रिसोर्ट जमीन के लिए पहले कृषि भूमि का 2 गुना मूल्य माना जाता था, अब कॉमर्शियल रेट का 75% मानकर रजिस्ट्री होगी। इन बदलावों से ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री पर खर्च बढ़ेगा।

दूसरे राज्य से प्राइवेट वाहन लाने पर राहत
दूसरे राज्य से स्थायी रूप से प्राइवेट वाहन लाने पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में दी जाने वाली छूट 25% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से राजस्व संतुलन के साथ निवेश और औपचारिक लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि लोन से जुड़े दस्तावेजों पर राहत आम नागरिकों के लिए सहायक होगी।

Sanskar
BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: