बीकानेर से खबर- सडक़ हादसे में युवक की मौत मामले में 73 लाख का मुआवजा देने का आदेश - Khulasa Online बीकानेर से खबर- सडक़ हादसे में युवक की मौत मामले में 73 लाख का मुआवजा देने का आदेश - Khulasa Online

बीकानेर से खबर- सडक़ हादसे में युवक की मौत मामले में 73 लाख का मुआवजा देने का आदेश

खुलासा न्यूज, बीकानेर। मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय ने सडक़ दुर्घटना के मामले में आज एक बड़ा फैसला दिया है। मामला 2007 में सडक़ दुर्घटना से जुड़ा है। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए फाइनेंस कंपनी और वाहन मालिक व चालक को पीडि़त परिवार को 73,41,852 रूपए मुआवजे के रूपए में देने के आदेश दिए है। जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई बोळा ने पेश किया व उसकी पैरवी की। बता दें कि वर्ष 2007 में रानीबाजार निवासी अनुप बिष्नोई अपनी मारूती कार से बीकानेर से जयपुर जा रहा था। रात को करीब 11.30 पी.एम. पर सीकर के हरदयालपुरा बस स्टेण्ड के पास सामने से एक टवेरा गाड़ी के चालक देबूराम ने अपनी टवेरा को लापरवाही, गफलत एवं तेजगति से चलाकर अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से सडक़ के किनारे-किनारे चल रही मारूती को रोंग साईड में जाकर टक्कर मारी।
जिससे मारूती में सवार अनुप बिष्नोई के गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उन्हीं चोटों के कारण दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो गई।इस पर न्यायालयन ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 73,41,852/- रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन टवेरा के मालिक व चालक एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26