100 मीटर दायरे में नहीं ले जा सकेंगे इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस,मतदान कक्ष या वोट डालते समय का फोटो, वीडियो वायरल करने पर होगी एफआईआर - Khulasa Online 100 मीटर दायरे में नहीं ले जा सकेंगे इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस,मतदान कक्ष या वोट डालते समय का फोटो, वीडियो वायरल करने पर होगी एफआईआर - Khulasa Online

100 मीटर दायरे में नहीं ले जा सकेंगे इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस,मतदान कक्ष या वोट डालते समय का फोटो, वीडियो वायरल करने पर होगी एफआईआर

100 मीटर दायरे में नहीं ले जा सकेंगे इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस,मतदान कक्ष या वोट डालते समय का फोटो, वीडियो वायरल करने पर होगी एफआईआर

बीकानेर I  लोकसभा चुनावों में गुप्त मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मतदान करते समय का फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने को लेकर प्रशासन कड़ी निगरानी रखेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी  ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के अनुसार पर्यवेक्षकों, अधिकृत मतदान प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन/वायरलैस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

VVPAT एवं बैलेट यूनिट की फोटो प्रचारित/प्रसारित करना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय हैं। जिसमें एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान चल चित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य सूत्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर 02 वर्ष की जेल या जुर्माने से, या दोनों दंड से दंडित किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान वाले दिन मतदान केन्द्र/बूथ में एवं उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मतदान की व्यवस्था बनाए रखने हेतु अधिकृत व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में और उसकी 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मोबाइल फोन/सेल्यूलर फोन ना तो ले जा सकता है और ना ही उपयोग करेगा।

 

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