
नगरपालिका नोखा को 50 लाख का कंपनसेशन जिला कलेक्टर को जमा कराने का आदेश





खुलासा न्यूज,बीकानेर।NGT ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में नगर पालिका नोखा को सीवर पानी के फैलाओ व उसका ट्रीटमेंट नहीं करने और STP नहीं लगाने पर 50 लाख का कंपनसेशन जमा कराने का आदेश दिया है। २१ सितम्बर के अपने आदेश में NGT ने नगर पालिका को तुरंत कंपनसेशन जमा कराने का आदेश दिया है। इसपर अधिवक्ता विनायक चितलांगी व रवैल भारतीय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा की कानून सब के लिए एक जैसा है और नगर पालिका को भी इसका पालन करना चाहिए। इस आर्डर से लगता है की नगर पालिका की नींद अब खुल जाएगी और वो इस सन्दर्भ में काम करेगी। यह आर्डर भवर लाल भार्गव vs राजस्थान राज्य में दिया गया था।


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