बीकानेर: रेलवे ट्रैक हटाने की संभावना तलाशेगा रेलवे, हाईकोर्ट ने समय दिया
बीकानेर। रेलवे बीकानेर शहर के बीच से गुजर रहा ट्रैक हटाने की संभावना तलाशेगा। इस संबंध में जोधपुर हाईकोर्ट में पेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान समय दिया गया है। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता रामकृष्ण दास गुप्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका में कोटगेट रेलवे लाइन पर प्रस्तावित अंडरब्रिज निर्माण का विरोध किया गया था। इस पर सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से अधिवक्ता बीपी बोहरा ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि रेलवे के सक्षम अधिकारी बीकानेर शहर से रेलवे ट्रैक को स्थानांतरित करने की संभावना तलाशेंगे। उन्होंने न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया कि यदि ट्रैक स्थानांतरण संभव पाया जाता है तो रेलवे की ओर से उचित कार्यवाही शुरू की जाएगी। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख का समय दिया है।
न्यायालय ने रेलवे लाइन के स्थानांतरण को मुकुल कृष्ण व्यास एवं अन्य बनाम भारत संघ से जोड़ा है। यह जनहित याचिका मुकुल के वर्ष, 14 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर का छात्र रहते दायर की गई थी। रामकृष्णदास गुप्ता बीकानेर शहर से रेलवे लाइन हटाने के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी याचिका में अनिल व्यास अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए। राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल एनएस राजपुरोहित, बीपी बोहरा, दीपक चांडक तथा एडिशनल बीएल भाटी और शीतल कुंभट उपस्थित हुए। अगली सुनवाई 19 फरवरी, 26 को तय की गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोटगेट एरिया में सांखला फाटक अंडरपास और कोटगेट के सामने अंडरब्रिज बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए का बजट दे रखा है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और जमीन अधिग्रहण का काम होना है। बजट की राशि बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है।

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