बीकानेर: पिकअप ने कांस्टेबल को मारी टक्कर, हुई मौत, अब परिजनों को 87.51 लाख मुआवजे का आदेश
बीकानेर: पिकअप ने कांस्टेबल को मारी टक्कर, हुई मौत, अब परिजनों को 87.51 लाख मुआवजे का आदेश
बीकानेर | मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने वर्ष 2019 में हुए एक सड़क हादसे में मृत कांस्टेबल के परिजनों को 87 लाख 51 हजार 633 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दावा पेश करने की तारीख से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार, 25 नवंबर 2019 की रात करीब 9:30 बजे कांस्टेबल भागीरथ सिंह, निवासी झुंझुनू, जो बीकानेर की 10वीं बटालियन आरएसी में तैनात थे, मोटरसाइकिल से आरएसी कैंप से शहर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे राजाराम धारणिया मोटरसाइकिल शोरूम के सामने पहुंचे, सामने से आ रही एक पिकअप ने डिवाइडर के कट से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे में कांस्टेबल भागीरथ सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में दुर्घटना के लिए पिकअप चालक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा’ ने मुआवजा दावा प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने पिकअप चालक हुकमचंद, वाहन मालिक श्रीराम एंटरप्राइजेज तथा बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से मुआवजा राशि अदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।