बीकानेर: भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा—आरोप अत्यंत गंभीर
बीकानेर: भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा—आरोप अत्यंत गंभीर
बीकानेर। महिला उत्पीड़न मामलों के न्यायालय ने भाभी से दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में घिरे आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश रैना शर्मा ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और ऐसे मामलों में जमानत देना न्यायोचित नहीं है।
क्या है पूरा मामला
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका देवर लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने खेत में अकेला पाकर उसे नशीला रसगुल्ला खिलाया और बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद नग्न अवस्था के फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर करीब डेढ़ साल तक ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने यह भी बताया कि 29 अगस्त 2025 को आरोपी ने अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर उस पर सामूहिक दुष्कर्म का दबाव बनाया।
पीड़िता ने कई बार पुलिस में शिकायत दी, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी के वकील ने मामले को पारिवारिक रंजिश का परिणाम बताते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं हैं और फोटो-वीडियो भी जांच में सामने नहीं आए। इस पर कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं। देवर-भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का आरोप अत्यंत गंभीर है और ऐसे अपराध समाज के लिए घातक हैं। कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़िता की ओर से पैरवी अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने की।