Khulasa Online
Header Ad 1
Breaking
• अग्निवीर वायु भर्ती में युवाओं के लिए बड़ी राहत, अब ये होगी आयु सीमाआवेदन • ट्रम्प बोले- ईरान पर सबसे बड़ा अटैक बाकी, अभी पूरी ताकत से हमला शुरू नहीं किया, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना • होली पर बन रहा खगोलीय संयोग, चंद्रोदय के साथ चंद्रग्रहण का योग, लाल-तामिया रंग में दिखेगा चांद • इजराइल-ईरान जंग : मोदी ने बहरीन किंग-सऊदी प्रिंस से बात की, ओमान में भारतीय की मौत; बहरीन में भारत ने वीजा-पासपोर्ट सर्विस बंद की • अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर 24 घंटे में गिराए 1200 बम, सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, ईरान बोला - खतरनाक बदला लेंगे • अग्निवीर वायु भर्ती में युवाओं के लिए बड़ी राहत, अब ये होगी आयु सीमाआवेदन • ट्रम्प बोले- ईरान पर सबसे बड़ा अटैक बाकी, अभी पूरी ताकत से हमला शुरू नहीं किया, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना • होली पर बन रहा खगोलीय संयोग, चंद्रोदय के साथ चंद्रग्रहण का योग, लाल-तामिया रंग में दिखेगा चांद • इजराइल-ईरान जंग : मोदी ने बहरीन किंग-सऊदी प्रिंस से बात की, ओमान में भारतीय की मौत; बहरीन में भारत ने वीजा-पासपोर्ट सर्विस बंद की • अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर 24 घंटे में गिराए 1200 बम, सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, ईरान बोला - खतरनाक बदला लेंगे

बीकानेर: भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा—आरोप अत्यंत गंभीर

1 month ago
बीकानेर: भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा—आरोप अत्यंत गंभीर

बीकानेर: भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा—आरोप अत्यंत गंभीर

बीकानेर। महिला उत्पीड़न मामलों के न्यायालय ने भाभी से दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में घिरे आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश रैना शर्मा ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और ऐसे मामलों में जमानत देना न्यायोचित नहीं है।

क्या है पूरा मामला
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका देवर लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने खेत में अकेला पाकर उसे नशीला रसगुल्ला खिलाया और बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद नग्न अवस्था के फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर करीब डेढ़ साल तक ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने यह भी बताया कि 29 अगस्त 2025 को आरोपी ने अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर उस पर सामूहिक दुष्कर्म का दबाव बनाया।

पीड़िता ने कई बार पुलिस में शिकायत दी, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी के वकील ने मामले को पारिवारिक रंजिश का परिणाम बताते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं हैं और फोटो-वीडियो भी जांच में सामने नहीं आए। इस पर कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं। देवर-भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का आरोप अत्यंत गंभीर है और ऐसे अपराध समाज के लिए घातक हैं। कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़िता की ओर से पैरवी अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने की।

Article Ad 2

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Tags: #BIKANER NEWS #bikaner
Share: