हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास का सजा - Khulasa Online हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास का सजा - Khulasa Online

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास का सजा

बीकानेर। जिले के कोलायत तहसील में आज से 9 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास दिया है। मामले में न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश अनु. जाति/अनु.जनजाति (अ.नि.प्र.) अधिनियम बीकानेर के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार ने एफआईआर संख्या 123/27.08.2013 पीएस कोलायत धारा 302/34 भादंसं के संदर्भ में राज्य बनाम गुरूचरणसिंह उर्फ भोला सिंह के मामले में निर्णय करते हुए मुलजिम गुरूचरण सिंह उर्फ भोलासिंह पुत्र सोदागर सिंह निवासी कलसिया थाना पुलिस रामपुर जिला लुधियाना पंजाब को धारा 302 के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास व अर्थ दंड के रूप में दस हजार रूपये की राशि से अधिरोपित किया है एवं अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त को 20 दिन का साधारण कारावास अलग से भुगतेगा एवं मुलजिम को 382 भादंसं में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदंड से अधिरोपित किया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक कुन्दन व्यास ने मुकदमा का सारांश बताया वह यह है कि दिनांक 25.08.2013 को परिवादी जोगिन्द्र सिंह के भाई मृतक सुरेन्द्रसिंह के खेत में सुरेन्द्रसिंह के साथ गुरूचरण सिंह उर्फ भोलासिंह के द्वारा ज्ञानपूर्वक सआशय से धारदार कुल्हाड़ी से चोटे मारकर उसकी मृत्यु कारित की एवं सरेन्द्रसिंह के कब्जे से एटीएम कार्ड उसकी सम्मति के बिना उससे ले लिया था। उसके सन्दर्भ में थाना पुलिस कोलायत में एफआईआर दर्ज की गयी एवं थाना पुलिस द्वारा मुलजिम गुरूचरण उर्फ भोलासिंह के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 15 गवाहान करवाए गए एवं 36 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। न्यायालय ने उक् घटना को सही मानते हुए मुलजिम गुरूचरण सिंह उर्फ भोला सिंह को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। यह निर्णय दिनांक 18.05.2021 को सुनाया गया।् अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजन कुन्दन व्यास एडवोकेट ने की।

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