उद्योगपति विजय माल्या को चार माह की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई - Khulasa Online उद्योगपति विजय माल्या को चार माह की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई - Khulasa Online

उद्योगपति विजय माल्या को चार माह की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

नईदिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना ​​के आरोप में चार महीने की जेल और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बेंच ने कहा, सजा जरूरी है क्योंकि माल्या को कोई पछतावा नहीं हैं। जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी।

माल्या को 4 हफ्ते के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन डॉलर करीब 317 करोड़ रुपए भी वापस करने को कहा गया है जो उसने अपने बच्चों के विदेशी एकाउंट में ट्रांसफ र किए थे। ऐसा न करने पर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

माल्या ने पैसों की गलत जानकारी दी
केंद्र ने कहा था कि माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफ र करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया है। माल्या को 9 मई 2017 को ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया था। उसे डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के विदेशी एकाउंट में ट्रांसफ र करने और सम्पत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था।

माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए नहीं चुका
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि माल्या 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन के रिपेमेंट पर अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। माल्या मार्च 2016 से यूके में है। वह अभी जमानत पर है।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26