मृतकों के परिजनों को 44 लाख से अधिक का मुआवजा - Khulasa Online मृतकों के परिजनों को 44 लाख से अधिक का मुआवजा - Khulasa Online

मृतकों के परिजनों को 44 लाख से अधिक का मुआवजा

खुलासा न्यूज,बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक अहम फैसले में मृतकों के परिजनों को 44 लाख से अधिक मुआवजा राशि देने के आदेश दिए है। मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ”बोळाÓÓ ने बताया कि 01.10.2016 को बसन्त चौधरी अपनी कार संख्या आर जे 07.सीबी 5999 पर सवार होकर महाजन से जयपुर जा रहा था। कि समय करीब 01.30 पी.एम. पर सड़क आम मेगा हाईवे पल्लू से सरदारशहर पर रोही मौजा कुसुमदेसर में जब उक्त कार को मृतक बसन्त चौधरी अपनी सही दिशा में सड़क के किनारे-किनारे चला रहा था तभी सामने से सरदारशहर की तरफ से एक ट्रक संख्या आर जे 13.जीए.2833 के चालक रामकुमार ने अपने ट्रक को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर सड़क के किनारे पर चल रही कार आर जे 07.सीबी 5999 के सामनेे से टक्कर मारी जिससे उक्त कार में सवार बसन्त चौधरी के गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई व कार आर जे 07.सीबी 5999 क्षतिग्रस्त हो गई। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक बसन्त चौधरी के परिजनों को मुआवजा राशि 44,08,919/- रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से उक्त समस्त राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए ट्रक आर जे 13.जीए.2833 के मालिक, ड्राईवर एवं बीमा कम्पनी नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।

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