सावधान! कहीं शादी न पड़ जाये महंगी, लग सकता है 1 लाख का जुर्माना

सावधान! कहीं शादी न पड़ जाये महंगी, लग सकता है 1 लाख का जुर्माना

खुलासा न्यूज ,बीकानेर। राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान विवाह समारोह आयोजन को लेकर राज्य सरकार सख्त है. राज्य सरकार  ने 10 से 31 मई तक विवाह समारोह पर रोक लगा रखी है और इस दौरान समारोह आयोजन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है. विवाह समारोह आयोजन के साथ ही होटल गार्डन और सामुदायिक केंद्र संचालक पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं, विवाह समारोह  में 11 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर भी एक लाख का जुर्माना भरना होगा. गृह विभाग की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.
राजस्थान में कोरोना संक्रमण  की दूसरी लहर चल रही है और प्रदेश में कोरोना संक्रमित ओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. राज्य सरकार  ने बेकाबू कोरोना पर लगाम कसने के लिए पहले महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया. इसमें भी कोरोना संक्रमण बढ़ने से नहीं रुका तो राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किया है. सरकार ने 31 मई तक विवाह समारोह के आयोजन पर भी पाबंदी लगा रखी है.
विवाह समारोह के कारण कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी
विशेषज्ञों का कहना है की विवाह समारोह आयोजन और उन में उमड़ने वाली भीड़ के कारण ही राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है. राज्य सरकार ने विवाह समारोह में 31 जनों की उपस्थिति की शर्त लगाई बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग समारोह में पहुंचे. इसके बाद राज्य सरकार ने ग्रह विभाग की ओर से जारी लोक डाउन के आदेश में विवाह समारोह पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी है, हालांकि बिना किसी तामझाम के विवाह को अनुमति दी गई और उसमें सिर्फ जारा व्यक्तियों की शामिल होने के लिए ही मंजूरी दी गई.
किस प्रकार लगाया गया है जुर्माना
–  मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि में विवाह समारोह आयोजित करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना.
– विवाह का आयोजन वर या वधू के घर में किया जाता है, परन्तु DOIT के पोर्टल पर नहीं देता है या सामाजिक दूरी नहीं बनाये जाने की स्थिति में भी एक लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा.
– बैण्ड-बाजा या हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति के सम्मिलित होने पर या हलवाई या केटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त करने पर, फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग नहीं करने पर एक लाख का जुर्माना देना होगा.
– बारात के आवागमन पर बस, औटो, टेम्पो, टेक्ट्रर, जीप का उपयोग करने पर या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को वीडियोग्रॉफी उपलब्ध नहीं करवाने पर एवं सामूहिक भोज का आयोजन करने पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना.
– नियमों के उल्लंघन करने पर किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर को भरना होगा एक लाख का जुर्माना.
– विवाह समारोह में ग्यारह से अधिक व्यक्ति होने पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा.
महामारी एक्ट के तहत किया जुर्माने का प्रावधान
राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 7 के तहत राज्य सरकार ने जुर्माने की अधिसूचना जारी की है. इससे पहले गृह विभाग ने 3 मई 2020 और 27.जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी (Covid 19 Guideline) की गई थी बाद में समय-समय पर इन्हें संशोधित किया गया है.

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