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        बीकानेर/ बिल्डर और बैंक की मिलीभगत, फर्जीवाड़े से उठाए रुपए, लोक अदालत के आदेश : एडवांस राशि ब्याज सहित चुकाओ

बीकानेर/ बिल्डर और बैंक की मिलीभगत, फर्जीवाड़े से उठाए रुपए, लोक अदालत के आदेश : एडवांस राशि ब्याज सहित चुकाओ

खुलासा न्यूज, बीकानेर। वर्ष 2006 में बिल्डर और बैंक की मिलीभगत से की गई धोखाधड़ी के विरुद्ध लोक अदालत ने बिल्डर को आदेश देते हुए एडवांस राशि ब्याज सहित चुकाने के आदेश जारी किए है। इस मामले की पैरवी एडवोकेट गोवर्धन सिंह एंड एसोसिएट्स के अधिवक्ता सहीराम गोदारा व गोपाल सिंह सोलंकी ने की है।

यह है पूरा मामला
मैसर्स गोल्ड ड्रीम बिल्डर व एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सैकड़ों नागरिकों के नाम से फर्जीवाड़े से लोन उठा लिया परंतु कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक ईंट भी लगाई। बीकानेर जिले के परिवादी दिलशाद के साथ एडवांस राशि 75000/- की धोखाधड़ी भी हुई और फ्लैट भी नही मिला बल्कि बिना किसी गलती के उसका सिबिल स्कोर खराब हो गया जिस कारण से उसे किसी भी बैंक से आज तक एक व्यापारी होते हुए भी लोन नही मिला। वर्ष 2018 में परिवादी दिलशाद अहमद ने एचडीएफसी बैंक व बिल्डर के विरुद्ध स्थाई लोक अदालत में याचिका दायर की थी ।

 

कोर्ट ने दिनांक 09.03.22 को अवार्ड जारी करते हुए एचडीएफसी बैंक को आदेश दिया कि वह प्रार्थी को फ्लैट का कब्जा प्राप्त न होने उससे किसी भी प्रकार की वसूली नही करे तथा प्रार्थी का सिबिल लिस्ट से एक माह में नाम हटवाए तथा इस परिवाद के संबंध में किसी भी प्रकार की डिफाल्टर की कार्यवाही न करे। कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया कि वह प्रार्थी को एडवांस दी गयी 75000/- की राशि दिनांक 20.11.06 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज उक्त राशि की अदायगी तक करेंगे और साथ ही प्रार्थी को एक माह में 200000/- की राशि मानसिक संताप व 25000/- रुपये परिवाद खर्च स्वरूप अदा करे।

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