
केन्द्र सरकार की तर्ज पर की गई बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी






राजस्थान सरकार ने पांचवे,छठे और राजस्थान सिविल सेवा नियम,1998 के तहत लगे राज्य कर्मचारियों, वर्क चार्ज वाले कार्मिकों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इस बढ़ोतरी के लिए फायनेंस डिपार्टमेंट के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। मुख्यमंत्री ने 5 बिजली कम्पनियों के 60 हजार 700 कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर ही बोनस-एक्सग्रेशिया भी देने का फैसला लिया है। इस फैसले से बिजली कम्पनियों के करीब 60 हजार 700 कर्मचारियों को फायदा होगा और सरकार पर करीब 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
अब पांचवें वेतन और राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत आने वाले राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्सको 1 जुलाई, 2021 से 368 फीसदी महंगाई भत्ता या महंगाई राहत की दर का पेमेंट होगा। जबकि छठे वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को 196 फीसदी महंगाई भत्ता या महंगाई राहत दर से पेमेंट होगा। इससे पहले 14 और 21 सितम्बर, 2021 को भी इन कैटेगरी के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दर में संशोधन किया था।


