नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, 1 लाख 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना - Khulasa Online नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, 1 लाख 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना - Khulasa Online

नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, 1 लाख 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

खुलासा न्यूज नेटवर्क। हनुमानगढ़ पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। मामला संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र का है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।

जानकारी के अनुसार, 12 जून 2019 की रात को पीडि़ता अपने घर में चारपाई पर सो रही थी। उसी दौरान अनजान आदमी ने घर के फोन पर कॉल की। कॉल करने वाले ने कहा कि वह उसका चाचा बोल रहा है। तुम्हारे बड़े पापा के लिए खेती का सामान लेकर जाना है, दरवाजा खोलो। जब पीडि़ता ने दरवाजा खोला तो बाहर राधेश्याम (26) पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा खड़ा था। राधेश्याम ने पीडि़ता को कहा कि वह उसके लिए पिज्जा-बर्गर लेकर आया है। पीडि़ता ने मना किया तो राधेश्याम ने उसके मुंह पर कपड़ा लपेट कर उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर सिरसा की एक कॉलोनी में ले गया। वहां सूने मकान में ले जाकर पीडि़ता के साथ दो बार रेप किया। उसके बाद आरोपी वहां से पीडि़ता को कालांवाली और कालांवाली से सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) ले गया। वहां से वजीदपुर ले गया। वजीदपुर में 9 दिन तक रखा और रेप किया। संगरिया पुलिस पीडि़ता को डिटेन कर लाई।

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए और 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी राधेश्याम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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