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Traffic Challan: बाइक चलाते हों या कार, जरूर साथ रखें ये 5 सामान, कट सकता है 10 हजार का चालान

Traffic Challan rate list: आप बाइक चलाते हों, कार चलाते हों या कोई अन्य वाहन, ट्रैफिक नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है. नियमों के उल्लंघन पर आपको चालान या जुर्माना भरना पड़ सकता है. जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस के अलावा ट्रैफिक कैमरे लगाए गए हैं, जो आप पर नजर रखते हैं. सड़क नियमों के पालन के साथ आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपने साथ रखने आवश्यक हैं. बहुत से लोगों को यह डर लगा रहता है कि कहीं उनका चालान न कट जाए.

 

ऐसे चालकों के लिए हम उन 5 सामान की लिस्ट बता रहे हैं जो आपको वाहन चलाते समय अपने पास रखने चाहिए और उनके न होने पर कितने रूपये का चालान कटेगा, यह भी हम बता रहे हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि चालान की यह रेट लिस्ट दिल्ली राज्य में लागू होती है. इसकी फीस अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है. तो आइए जानते 5 चीजों की लिस्ट

1. Driving License
ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा दस्तावेज है जो सबसे पहले मांगा जाता है. बाकी चीजें होने के बाद भी अगर आपके पास DL नहीं है, तो आपका चालान होना निश्चित मानिए. बिना लाइसेस वाहन चलाने पर दिल्ली में 5000 रुपये का चालान है.

2. Helmet/Seat belt
अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेल्मेट पहनना जरूरी है. वहीं चार पहिया वाहन की स्थिति में सीट बेल्ट पहनने का नियम अनिवार्य है. दिल्ली में बिना हेल्मेट दोपहिया वाहन चलाने या बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का चालान है.

3. Vehicle Registration Certificate
आपने अक्सर देखा होगा पुलिस वाले गाड़ी के कागज मांगते हैं. इससे उनका तात्पर्य वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से होता है. इसमें वाहन से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स जैसे- रजिस्ट्रेशन नंबर, तारीख, मॉडल नंबर, गाड़ी का नाम, इंजन की डिटेल्स आदि लिखी होती है. दिल्ली में RC नियमों के उल्लंघन पर पहली बार में 5000 और दूसरी बार में 10 हजार का चालान है.

4. Insurance Certificate
आपके वाहन का बीमा होना तो जरूरी है ही, साथ ही बीमा सर्टिफिकेट भी साथ रखना पड़ेगा. बिना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के दिल्ली में आपसे 2000 से 4000 रुपये तक का चालान लिया जा सकता है.

5. P.U.C Certificate
PUC यानी पॉलुशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट. यह बताता है कि आपका वाहन एक तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण नहीं कर रहा. यह सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको वाहन का पॉलुशन टेस्ट कराना होता है. बिना PUC सर्टिफिकेट आपसे 10 हजार रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है.

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