
टोल प्लाजा टोल से छूट प्राप्त करने वाले वाहनों को भी लेना होगा फास्टैग






खुलासा न्यूज बाड़मेर। राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर 15 फरवरी से वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो चुका है। बिना फास्टैग के वाहनों को दोगुना टोल देना पड़ता है। इसी क्रम में टोल पर छूट प्राप्त वाहनों को भी फास्टैग लेना होगा। जिससे टोल पर निकलने के दौरान फास्टैग की लेन से सुगम रूप से आवाजाही हो सके तथा बिना फास्टैग उन्हें वहां से निकलने में कोई दिक्कत नहीं हो। फास्टैग अनिवार्य होने के साथ यह सभी मैकेनिकल वाहनों के लिए टोल से निकलते वक्त जरूरी हो गया है। इसके बिना टोल नाकों से वाहन को निकलते वक्त रुकना पड़ता है। इसलिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने टोल से छूट प्राप्त (एक्जेमटेड) वाहनों के लिए भी फास्टैग डिवाइस को जरूरी बताया है। ऐसे वाहनों को फास्टैग निशुल्क निशुल्क मिलेगा तथा आवाजाही के दौरान पूर्व की तरह कोई टोल नहीं लगेगा। वाहन को फास्टैग अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए जारी किया जा सकेगा। फास्टैग इसलिए है जरूरी पूर्व में छूट प्राप्त वाहनों के टोल नाके से निकलने के दौरान पहचान पत्र दिखाना पड़ता था। फास्टैग अनिवार्य होने के बाद सभी लेन में वाहनों के निकलने के दौरान ऑटोमैटिक सिस्टम काम करता है। यहां लगे सेंसर फास्टैग डिवाइस के फ्रिक्वेंसी में आते ही उसकी पहचान कर लेते हैं और बेरियर हट जाता है और वाहनों की सुगम आवाजाही होती है। इसलिए टोल से छूट प्राप्त वाहनों को भी डिवाइस लगानी होगी। निशुल्क मिलेगा, ऑनलाइन होगा आवेदन टोल से छूट वाली कैटेगरी के वाहनों के फास्टैग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्लाजा पर 34 कैटेगरी के वाहन को टोल से छूट है। इसमें पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहन सहित अन्य सभी 34 श्रेणी के वाहन शामिल है। सभी श्रेणी के अलग-अलग कोड है। इसमें श्रेणी के अनुसार सभी को 1-34 तक कोड नंबर मिले हुए हैं। जिनसे इनकी पहचान होती है। टोल प्लाजा पर 34 श्रेणी को है छूट राष्ट्रीय राजमार्ग प्लाजा पर 34 श्रेणी को टोल से छूट प्राप्त है। फास्टैग अनिवार्य होने के कारण यह सभी वाहनों के लिए आवश्यक हो गया है। टोल से छूट प्राप्त वाहनों के लिए फास्टैग के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। जितेंद्र चौधरी, प्रबंधक, एनएचएआई बाड़मेर


