बीकानर में इस बार खाली रह सकते हैं ठेके! 90 फीसदी ने नहीं करवाया लाइसेंस रिन्यू

बीकानर में इस बार खाली रह सकते हैं ठेके! 90 फीसदी ने नहीं करवाया लाइसेंस रिन्यू

– – संपादक कुशालसिंह मेड़तिया की रिपोर्ट 

-शराब कारोबारियों के लिए बढ़ाई आखिरी डेट
खुलासा न्यूज, बीकानेर। बीकानेर जिले में 226 में से अब तक 10 फीसदी शराब दुकानों के भी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए है। इसे देखते हुए सरकार ने लाइसेंस रिन्यू की डेट 7 मार्च से बढ़ाकर आज 11 मार्च कर दिया।

खुलासा न्यूज से बातचीत में जिला आबकारी अधिकारी भवानीसिंह ने बताया कि जिले में 90 फीसदी ने लाइसेंस रिन्यू करवाया है। इस संबंध में आज आदेश जारी हुए है। अब 11 मार्च तक लाइसेंस रिन्यू करवा सकते है। आबकारी नीति के विरोध करने वाले शराब कारोबारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार तो अच्छा रूझान है। यह कहना सही होगा कि अब तक जिले में 10 फीसदी भी लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए है।

रिन्यू नहीं होने का यह माना जा रहा विशेष कारण

दरअसल, सरकार ने इस बार जो नई आबकारी पॉलिसी जारी की है। उसमें मौजूदा शराब कारोबारियों को शराब की दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करने का ऑप्शन दिया है। यानी उन दुकानों को नीलाम करने से पहले एक दुकान संचालकों को ऑप्शन दिया है कि वे चाहे तो दोबारा ये दुकान अगले 2 साल के लिए ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा। लाइसेंस रिन्यू दुकान की ऑक्शन प्राइज पर किया जाएगा। यानी जिस दुकान को पिछले साल ऑक्शन में जिस रेट या पूरे साल में जो शराब उठाई उसकी राशि ( दोनों में से जो ज्यादा हो) उसे आधार मानते हुए किया जाएगा।

जबकि शराब कारोबारी लाइसेंस का रिन्यू बेस प्राइज पर करवाना चाहते हैं। उनकी मांग है कि पिछले साल जिन दुकानों की बेस प्राइज सरकार ने निर्धारित की थी। उसी प्राइज को आधार मानकार उसमें 10 फीसदी का इजाफा करते हुए दुकानों के लाइसेंस रिन्यू किए जाए। यही कारण है कि अब प्रदेश में शराब के ठेके दोबारा रिन्यू नहीं हाे रहे। बीकानेर जिले में 226 में से अब तक 10 फीसदी शराब कारोबारियों ने भी अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया है।

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