सिंगल यूज प्लास्टिक पर आखिरी फरमान, दो जुलाई के बाद मिला तो... - Khulasa Online  सिंगल यूज प्लास्टिक पर आखिरी फरमान, दो जुलाई के बाद मिला तो... - Khulasa Online

 सिंगल यूज प्लास्टिक पर आखिरी फरमान, दो जुलाई के बाद मिला तो…

बीकानेर प्रदेश में एक जुलाई से पोलीस्टाइरीन सहित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगेगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। बोर्ड के सदस्य सचिव आनन्द मोहन की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकाल) की सजावटी सामग्री तथा प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने, पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक-पीवीसी बैनर आदि पर रोक रहेगी।

30 जून तक शून्य इनवेंटरी करने के निर्देश

प्रदूषण नियंत्रणण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के अनुसार इस संबंध में जारी नोटिस के अनुसार सभी उत्पादनकर्ता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स दुकानदार, ई कॉमर्स, फेरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, मॉल, बाजार, शॉपिंग सेंटर आदि सभी को सूचित किया गया है कि वे भारत सरकार के नोटिफिकेशन में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम का उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग बंद कर दें। इसके अलावा सभी संबंधित पक्ष को 30 जून तक इस सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम की शून्य इनवेंटरी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण, बिक्री, उत्पादन आदि पर रोक को लेकर जारी नोटिफिकेशन की अक्षरश पालना सुनिश्चित की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की ओर से सर्वे और निरीक्षण के दौरान संबंधितों को इस संबंध में सूचना दी जा रही है। ३० जून के बाद भी अगर कोई नोटिफिेकेशन में दर्ज सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, भंडारण, विक्रय, उपयोग करता पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। – प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर।

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