मासूम के साथ यौनाचार करने के आरोप में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई
बीकानेर । बीकानेर की पोक्सो स्पेशल कोर्ट की न्यायाशीध मीनाक्षी जैन ने चार साल पहले नया शहर थाना इलाके में ग्यारह साल की की बेटी का यौनाचार करने के आरोपी मुलजिम को दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर कारावास और पचास हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यौनाचार के इस मामले में आरोपी किसनलाल पुत्र रूघाराम निवासी रामपुरा बस्ती पीडि़ता बालिका का रिश्ते में फूंफा लगता था,जिसने पीडि़ता को दाक पुत्री के तौर पर गोद ले रखा था। जो कई दिनों तक बच्ची को यौनाचार का शिकार बनाता रहा। इसके कुछ माह बाद जब उसकी मां अपनी बच्ची से मिलने के लिये रामपुरा बस्ती बीकानेर आई तो बच्ची पीडिता उसे देखते ही रोने लगी और अंदर कमरे में चली गई। उसने उसे पूछा तो वह बताने लगी कि फूंफा किसनलाल उसके साथ गलत काम करता है, उसने पूछा कि या किया तो उसने बताया कि यहां बीकानेर से आते ही 15 दिन बाद से यानि 5 महीने पहले मेरे से गलत काम करता है और उसकी भुआ जब सो जाती है तो वह उसे कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारता है और अपने कपड़े उतारता है और उसके उपर पड़ जाता है और उसके साथ गलत काम करता है और उसके बाद वह उसके साथ रोज बार बार गलत काम करने लगा और उसे कहता कि किसी को बतायेगी तो जान से मार दूंगा। इसे लेकर पीडि़ता की मां ने 9 नवबर 2019 को आरोपी किसनलाल के खिलाफ नया शहर थाने में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने साक्ष्य सबुतों के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपी किसनलाल के दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ पोसो एट के तहत कोर्ट में चालान पेश कर दिया। मामले की सुनवाई में पोसों कोर्ट की न्यायाधीश मीनाक्षी जैन ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी किसनलाल को पोसों एट का दोषी करार देते हुए उसे बीस साल कारावास और पचास हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाते फैसल की टिप्पणी में कहा कि मुजरिम किसानलाल का यह कृत्य समाज विरोधी और निकृष्ठता की पराकाष्ठा और मानवता को शर्मसार करने वाला है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक मोहमद सलीम राठौड़ ने पैरवी की वहीं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता गणेश चौधरी ने पैरवी की।