नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

खुलासा न्यूज नेटवर्क। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने आज दोषी मानते हुए सजा का एलान कर दिया है। मामला हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र का है। इस सम्बंध में न्यायालय ने आज लूणकरणसर के रहने वाले दोषी को 20 साल की सजा का आदेश दिया है साथ ही एक लाख दस हजार का जुर्माना लगाया है। इस सम्बध्ंा में पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने सजा का आदेश दिया है। न्यायालय ने लूणकरणसर के रहने वाले मंजूर को दोषी माना और सजा का आदेश दिया है। दरअसल, संगरिया क्षेत्र की 16 साल से कम आयु की पीडि़ता के भाई का रिश्ता लेकर लूणकरणसर गए थे। वहां पर दोषी युवक मंजूर ने पीडि़ता से जैसे-तैसे नम्बर ले लिए और बात करने लगा। जिसके बाद दोषी युवक ने एक दिन आरोपी ने पीडि़ता को नींद की गोलियां लाकर दी और धमकी दी कि अगर उसने अपने घरवालों को दूध में मिलाकर नींद की गोलियां नहीं खिलाई तो वह उसके साथ फोन पर हुई बातचीत नेट पर वायरल कर देगा। पीडि़ता ने आरोपी के बहकावे में आकर परिजनों को नींद की गोलियां मिला दूध पिला दिया। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने पीडि़ता के साथ चार-पांच बार रेप किया। फिर एक दिन आरोपी पीडि़ता को लूणकरणसर ले गया और वहां भी रेप किया।

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