महिलाओं को बताएं लैंगिक उत्पीडऩ के कानूनी प्रावधान - Khulasa Online महिलाओं को बताएं लैंगिक उत्पीडऩ के कानूनी प्रावधान - Khulasa Online

महिलाओं को बताएं लैंगिक उत्पीडऩ के कानूनी प्रावधान

खुलासा न्यूज,बीकानेर। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ विषय पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।
महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक मेघा रतन ने बताया कि कार्यस्थल लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 संगठित एवं असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ की रोकथाम करता है। इस कानून के तहत जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति बनी हुई है व प्रत्येक विभाग की अपनी आंतरिक समिति होती है। जिसमें महिलाएं शिकायत दर्ज करवा सकती है।स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. प्रभा भार्गव ने शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दी। डॉ. नूरजहां ने लैंगिक उत्पीडऩ के बारे में बताया। महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की मंजू नागल ने कानूनी प्रावधान, रोकथाम व प्रक्रियाओं के बारे में बताया। कार्यशाला में अरूणा भार्गव व सुनिता हटिला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन महिला पर्यवेक्षक रश्मि व्यास द्वारा किया गया। कार्यशाला में कमरूदीन, कमला तेजी, पिंकी, चन्द्रिका शर्मा सहित कुल 45 प्रतिभागी उपस्थित रहे।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26