बीकानेर/ जानलेवा हमला करने के आरोपी को सात साल का कारावास
खुलासा न्यूज, बीकानेर। जानलेवा हमले के आरोपी को एडीजे सुरेंद्र खरे की अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए सात साल कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने सिंचाई पानी के विवाद में चाचा पर हमला कर दिया था। जैतसर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 10 जीबी में 23 जुलाई 2014 को मनफूल और कृष्ण लाल आदि का खेत में सिंचाई पानी की बारी को लेकर अपने ही परिवार के मनीराम आदि से विवाद हुआ। इस संबंध में मनफूल ने मनीराम उसकी पत्नी सरस्वती और पुत्र राजेंद्र के खिलाफ मारपीट कर उसके भाई कृष्ण लाल के सिर में चोट पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने इस मामले में मनीराम और राजेंद्र का चालान किया। वहीं मनीराम ने भी कृष्ण लाल, मनफूल, रामेश्वर आदि के खिलाफ उसके पुत्र से मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी मनीराम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जबकि उसके पुत्र राजेंद्र को सात साल कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।