
फ्री एडमिशन के लिए RTE के कल से आवेदन, 17 मई को निकलेगी लॉटरी






निजी स्कूलों में फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (RTE) के तहत में एडमिशन की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। जिसके तहत 15 मई तक पैरंट्स अपने बच्चो के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं 17 मई को प्राप्त होने वाले आवेदनों की लॉटरी निकालकर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस पूरी लॉटरी प्रक्रिया में प्रदेश में लगभग 25 हजार स्कूलों में 1.25 लाख से ज्यादा सीटों पर गरीब बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। बता दें कि पिछले साल भी करीब 2.83 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया था। ऐसे में इस बार यह आकड़ा बढ़कर 3 लाख को पार कर सकता है।
5 से 7 साल की एजग्रुप के बच्चे होंगे योग्य
आरटीई के तहत क्लास फर्स्ट में बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसके लिए बच्चे की उम्र 5-7 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और यहां के मूल या स्थायी निवास के दस्तावेज लगाने होंगे। इसमें दो केटेगिरी दुर्बल वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा। दुर्बल वर्ग में वे बच्चे जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपए सालाना या उससे कम हो। जबकि असुविधा समूह में एससी, एसटी वर्ग के अलावा अनाथ बच्चा, एचआईवी या कैंसर पीड़ित या इन बीमारी से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, बीपीएल और नि:शक्त बच्चे शामिल है।
ये रहेगा शेड्यूल
- 30 अप्रैल तक स्कूल संचालक अपने-अपने स्कूलों की प्रोफाइल (फ्री सीटों की डिटेल) आरटीई पोर्टल पर अपडेट करेंगे।
- 2 से 15 मई तक अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- 17 मई को शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन प्रायोरिटी लॉटरी निकाली जाएगी।
- प्रायोरिटी लॉटरी निकलने के बाद 18 से 25 मई तक आवेदकों (अभिभावकों) को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी।
- 18 से 27 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी।
ये पूरी प्रक्रिया दो चरणों में होगी यानी पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सीटे खाली रह जाएगी। दूसरे चरण के आवेदन पत्रों की जांच 1 जून से शुरू होगी। ये पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी।


