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बड़ी खबर : कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, लगाई आवश्यक पाबंदियाँ

खुलासा न्यूज़ , बीकानेर ।कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है । 3 जनवरी से सिनेमा हॉल,थिएटर,मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, दोनों डोज वाले व्यक्तियों को ही मिलेगी अनुमति।

 

बैठक में कोविड की स्थिति पर समीक्षा देशभर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किया आवश्यक पाबंदियां लगाने का निर्णय प्रदेश में वैक्सीनेशन की होगी अनिवार्यता रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएट के तेजी से फैलते जयपुर 29 दिसम्बर संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई ।

दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना एवं ओमिक्रोन वेरिएट के तेजी से बढ़ते कसों के दृष्टिगत मन्त्रिपरिषद् ने भारत सरकार के दिशा – निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाय तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की है । बैठक में मंत्रिपरिषद् ने संक्रमण के फैलाय को देखते हुए प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना कराए जाने का निर्णय लिया है ।

साथ ही , मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराए जाने पर जोर दिया । साथ ही मंत्रिपरिषद् ने 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की मंत्रिपरिषद् ने कहा कि दैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक एवं अधिक जन समूह वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाए । बैठक में बताया गया कि भारत सरकार ने 27 दिसम्बर को अवगत कराया है कि कोरोना का ओमिक्रोन वैरिएंट विश्व के 116 देशों में फैल चुका है । यूएसए , ब्रिटेन , यूरोप ( फ्रांस , इटली , स्पेन ) , रूस , दक्षिण अफ्रीका , वियतनाम एवं आस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसके बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं । इसके संक्रमण की गति भी डेल्टा वैरिएंट से 3 गुना अधिक है ।

इसको देखते हुए भारत सरकार ने वैक्सीनेशन , टेस्टिंग और सर्विलांस , क्लीनिकल मैनेजमेंट , कम्यूनिटी एंगेजमेंट एण्ड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सहित अन्य सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए हैं । देश के लगभग सभी राज्यों में ओमिक्रोम वैरिएंट के साथ ही कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं । दिल्ली में 4 जून के बाद एक ही दिन में कोविड -19 के रिकॉर्ड 419 केस आए हैं तथा पॉजिटिविटी दर में भी 0.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है ।

महाराष्ट्र में कोरोना के 2 हजार से अधिक केस आए हैं , इनमें से अकेले मुंबई में नए केस 1,377 है । गुजरात में 394 , तेलंगाना में 228 , छत्तीसगढ़ में 69 , पंजाब में 51 सहित अन्य राज्यों में भी कोविड -19 के केसों में वृद्धि हुई है । कोरोना के नए केसों में एकाएक बढ़ोतरी एवं ओमिक्रोन वैरिएंट के फैलाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यलो अलर्ट जारी कर मेट्रो , बार , रेस्टोरेंट एवं प्राइवेट ऑफिस में उपस्थिति 50 प्रतिशत कर दी है । जिम एवं सिनेमा हॉल को बंद किया गया है ।

शॉपिंग मॉल एवं दुकानें एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने की अनुमति दी गई है तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू किया गया है । इसी प्रकार मध्यप्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है और पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं । वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही सिनेमा हॉल , जिम , क्लब सहित अन्य स्थानों पर अनुमति दी गई है । कर्नाटक में नए साल पर सार्वजनिक स्थानों एवं क्लव रेस्टोरेंट आदि पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी गई है ।

विशेष कार्यक्रमों एवं डीजे पर 2 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है । पंजाब ने भी 15 जनवरी से बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर दोनों डोज लगाने वालों को ही अनुमति दी है । देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाय एवं अन्य राज्यों में लगाई गई पाबंदियों को देखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् ने प्रदेश में भी पूरी सावधानी एवं सतर्कता रखने तथा जन अनुशासन कायम करने पर जोर दिया है । मंत्रिपरिषद ने अपेक्षा की है कि जनता के सहयोग से कोविड अनुशासन को प्रभावी पालना कराई जाए , ताकि संक्रमण के प्रसार को रोककर किसी भी तरह की घातक स्थिति से बचा जा सके ।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ – साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है । जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद ने फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना …

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ – साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है । जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् ने फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना कराने पर अपनी राय व्यक्त की है । मंत्रिपरिषद् ने इस संबंध में निम्न निर्णय लिए हैं वैक्सीनेशन की अनिवार्यता विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं , उनमें कोरोना के नये पैरिएंट ( ओमिक्रॉन ) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है । • समस्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय / कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र – छात्राएं एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित यस ऑटो एवं कब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी । A समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि ये कोविड -19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से MAM लगवा लें । • • प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों , SAR जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खोज लगवा ली हो , के लिए रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी । समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि 10:00 बजे तक केवल • उन व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा , जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो । समस्त मॉल्स / दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10:00 बजे तक खोलने अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड की दोनों डोज अनिवार्य रूप • से लगवा लें । इसके साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा । एसोसिएशन / समस्त • सम्बन्धित संस्था प्रधान / अन्य संस्थानों के संचालकों / मार्केट विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख स्वयं / स्टाफ / कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज़ 31 जनवरी , 2022 तक अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई चुकी है । 31 जनवरी , 2022 के पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जायेगा तथा कहीं भी उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान / अन्य संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । समारोह आयोजन के सम्बन्ध में दिशा – निर्देश ● सभी प्रकार के भीड़ – भाड़ वाले सार्वजनिक , सामाजिक , राजनैतिक , खेल – कूद सम्बन्धी , मनोरंजन , शैक्षणिक , सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / व्योहारों / शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी । उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा । बिना अनुमति ऐसा कार्यक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे , उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया जाएगा ।

अन्य दिशा – निर्देश राजस्थान सरकार • प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने हेतु जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाईन पोर्टल SSO – login – COVID 19 STATISTICS – District Quara 3/4 ( Form – 4 ) के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलस्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी , ताकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रट द्वारा क्वारंटीन नियमों / कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की निगरानी सुनिश्चित हो सके ।

• सिटी / मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक अनुमत होगा । किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी ।

• रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी । टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा , बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी । JANG Tocy कोविड के प्रसार को रोकने हेतु सघन रोकथाम और समूहों / क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए ।

• राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र / दिशा – निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी ।

• आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण की दोनों डोज के साथ – साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग , सेनेटाइजेशन , दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों

पर उचित पेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है ।

• प्रदेश में 3 जनवरी , 2022 से समस्त सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा ।

● संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत् जारी रहेगा । नववर्ष के उपलक्ष्य में दिनांक 31 दिसम्बर , 2021 को रेस्टोरेन्ट्स का संचालन 02.30 घण्टे अतिरिक्त ( रात्रि 10:00 बजे से 12:30 बजे तक किया जा सकेगा एवं रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घण्टे ( रात्रि 11:00 बजे से 01:00 बजे तक की छूट रहेगी । यह निर्णय तत्काल रूप से लागू होंगे । उक्त दिशा – निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम , 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

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