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REET रद्द कराने की याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने REET में हुई धांधली की केन्द्रीय एजेंसी से जांच कराए जाने और जांच होने तक इस परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस गोवर्धन बाढ़दार और जस्टिस मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह मांग की गई कि परीक्षा के परिणाम पर इसलिए रोक लगाई जाए, क्योंकि एसओजी की ओर से इसे लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा- चूंकि पिटीशनर ने भी परीक्षा दी है, इसलिए ये मामला जनहित का नहीं माना जा सकता है। लाखों कैंडिडेट ने परीक्षा दी है।  यह परीक्षा उनका भविष्य तय करेगी। ऐसे में उन परीक्षार्थियों के हितों को हम अनदेखा नहीं कर सकते।

याचिकाकर्ता सिंगल बेंच में नए सिरे से केस लगाने को स्वतंत्र

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट दीपक कुमार कैन ने दैनिक भास्कर को बताया कि केस सिंगल बेंच में ट्रांसफर करने या विड्रॉ करने की अनुमति भी मांगी। डिविजनल बेंच ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह कोर्ट पिटीशनर को यह स्वतंत्रता देते हुए इस केस को खारिज करती है कि वह हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अपना दावा पेश कर सकता है। इस तरह हाईकोर्ट ने ये याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही कोर्ट ने आगे के लिए कानूनी रास्ता भी दे दिया है।

इस केस में प्रार्थी की ओर से एडवोकेट मनोज भारद्वाज और दीपक कैन ने पैरवी की। सरकार की ओर से एडवोकेट एमएम सिंघवी और संगीत शाह ने पैरवी की। एडवोकेट दीपक कुमार कैन ने कहा कि अब हमें न्यायालय के आदेश की कॉपी की प्रतीक्षा है, जो हमें अभी तक नहीं मिली है। उसे पूरी तरह पढ़ने के बाद ही हम हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे की लीगल प्रक्रिया अपनाएंगे।

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