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अभी ध्वस्त नहीं होगा पेपर लीक मास्टरमाइंड का आलीशान मकान, कोर्ट ने लगाई रोक

खुलासा न्यूज नेटवर्क। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित आलीशान मकान पर होने वाली कार्यवाही को जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फिलहाल कल सुनवाई होने तक रोक दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जेडीए को नोटिस जारी किया है और सुनवाई होने तक मकान में तोड़फोड़ या सील करने की कार्यवाही नहीं कर सकती।

दरअसल जेडीए की ओर से जो भूपेन्द्र सारण और गोपाल सारण को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया था उस तहत की जाने वाली कार्यवाही को रोकने के लिए आज भूपेन्द्र और गोपाल की पत्नियों और गोपाल सारण की ओर से दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने आज जेडीए को न केवल मामले में नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कहा, बल्कि जेडीए को सुनवाई पूरी होने तक मकान पर किसी तरह की कार्यवाही न करने के लिए कहा है।

गौरतलब रहे कि जेडीए ने 10 जनवरी को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 12 जनवरी शाम 5 बजे तक पेश करने के लिए कहा था। नोटिस का जवाब पेश नहीं करने पर जेडीए ने आज सुबह संबंधित मकान मालिकों को लीगल नोटिस जारी करते हुए शाम 5 बजे तक मकान में से सामान हटाने और अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने का समय दिया। ऐसा नहीं करने पर जेडीए की तरफ से अवैध निर्माण को हटाने की लिए कहा गया था।

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