अब आप अपने घर को बना सकते हैं होटल, जानिए क्या है पूरी योजना - Khulasa Online अब आप अपने घर को बना सकते हैं होटल, जानिए क्या है पूरी योजना - Khulasa Online

अब आप अपने घर को बना सकते हैं होटल, जानिए क्या है पूरी योजना

खुलासा न्यूज,बीकानेर। अब व्यक्ति अपने घर को भी बिना भू उपयोग परिवर्तन करवाए होटल की तरह काम ले सकेंगे। पर्यटन विभाग ने इसे पेइंग गेस्ट योजना नाम दिया है। पर्यटन विभाग की इस योजना में बदलाव आने से अब जिले में पेइंग गेस्ट हाउस खोलना आसान हो गया है। अब कोई भी स्व घोषणा के साथ आसानी से पेइंग गेस्ट हाउस खोल सकता है। योजना के तहत आवेदनकर्ता द्वारा पर्यटन विभाग में स्व घोषणा पत्र पर सात दिनों में विभाग के अधिकारी द्वारा अल्पकालीन पंजीकरण कर दिया जाएगा। इसकी वैद्यता छह माह रहेगी। इस अवधि के दौरान आवेदनकर्ता अपने रिहायशी घर जिसमें वह स्वयं निवास कर रहा है उसमें पर्यटकों के लिए सशुल्क होम स्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) का संचालन कर सकता है।
इन चार प्रावधानों के जरिए समझें योजना को
1. फिलहाल शहरी क्षेत्रों में लागू,ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द
पर्यटन विभाग की इस योजना को प्रदेश के सभी नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम क्षेत्रों में लागू किया गया है। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से योजना बनाई जा रही है ।
2. अधिकतम हो सकेंगे 23 कमरे, परिवार का रहना अनिवार्यं
गेस्ट हाऊस का संचालन आवासीय या रिहायशी घरों में किया जा सकता है। इसके तहत कम से कम छह से अधिकतम 23 कमरे हो सकते हैं। जबकि अधिकतम बैड की संख्या 40 हो सकती है। इनमें से तीन कमरों का उपयोग जमीन मालिक या पट्टेदार द्वारा किया जा सकेगा। योजना के तहत पट्टेदार को स्वयं के परिवार के साथ गेस्ट हाऊस में रहना अनिवार्य है।
3. भूखंड का आकार 167 स्क्वायर मीटर
गेस्ट हाउस के लिए भूखंड का आकार कम से कम 167 स्क्वायर मीटर होना आवश्यक है। सड़क की चौड़ाई 30 फीट होना जरूरी है। जबकि कमरे का आकार 10 गुणा 12 स्कवॉयर फीट होना चाहिए। कमरों में अटैच बाथरूम आवश्यक है।
4. चार दस्तावेज देने पर अनुमति का प्रावधान
गेस्ट हाउस की अनुमति के लिए चार दस्तावेज आवश्यक है। इसमें एफएसएसएआई लाईसेंस, फायर एनओसी, लीज डीड संबंधित दस्तावेज व आर्किटेक्ट की ओर से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान की कॉपी देनी होगी।

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