अब इस तारीख तक जमा करवा सकेंगे व्यक्तिगत आयकर रिटर्न - Khulasa Online अब इस तारीख तक जमा करवा सकेंगे व्यक्तिगत आयकर रिटर्न - Khulasa Online

अब इस तारीख तक जमा करवा सकेंगे व्यक्तिगत आयकर रिटर्न

खुलासा न्यूज,बीकानेर। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा में दो माह की बढ़ोतरी कर दी थी। वर्ष 2020-21 की व्यक्तिगत आयक र रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी। कर सलाहकार एडवोकेट अजय व्यास ने बताया कि यदि आपकी किसी एक वित्त वर्ष में कुल सालाना आय 2.50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए इनक म टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। नौकरी,कारोबार या पेशे से टैक्स छूट की सीमा से अधिक आमदनी होती है तो आपके लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। किसी एक वित्त वर्ष में अगर आपकी कुल आमदनी सिर्फ कृषि और उससे जुड़े कार्य से होती है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है।
कंपनियों की आईटीआर फाइल करने की तिथि 30 नवंबर तक
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई है। इनकम टैक्स कानून के अनुसार जिन व्यक्तियों के अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है और जो आम तौर पर आईटी आर-1 या आईटीआर -4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। टैक्सपेयर्स के लिए समय सीमा, जैसे कंपनियां या फर्म, जिनके खातों का ऑडिट होना आवश्यक है उनके लिए 31 अक्टूबर होती है।
सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा एक महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ-साथ पैन और आधार को अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर तक लि ंक किया जा सकेगा।
व्यास ने बताया कि यदि आपकी कुल सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है तब भी आपके लिए आईटीआर भरना जरूरी नहीं है। नौकरी या कारोबार करते हैं और आपकी कुल सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है, तब भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न भरने के और भी कई फायदे हैं।
रिटर्न लिए जरूरी कागजात
1. कर्मचारिओं के लिए नियोक्ता से 16 ए फॉर्म, सभी बैंक की स्टेटमेंट या पास बुक 2. ट्रेडिंग एकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लोस अकाउंट्स, ब्याज खाते की नकल, डेप्रिसिएशन चार्ट, कैपिटल अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट की ब्याज, टीडीएस / टीसीएस की लिस्ट, बैलेंस शीट इत्यादि। 3. इनकम टैक्स में छूट के लिए कागजात जैसे की एलआईसी की रसीदें, म्यूच्यूअल फंड, मेडिकल इंश्योरेंस की रसीदें, चंदे की रसीदें, स्कूल फीस की रसीदें, हाउसिंग लोन का सटिफिकेट इत्यादि। 4. वित्तीय वर्ष 2020-2021 की जीएसटी की कुल बिक्री (टैक्सेबल और फ्री मिलाकर)। 5. आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स (सेविंग और करंट दोनों) जो चल रहें है सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल जैसे बैंक का नाम,अकाउंट न ंबर,आईएफसी कोड।

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