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पूर्व विधायक की हत्या के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी,न्यायालय ने सुनाई सजा

खुलासा न्यूज,बीकानेर। माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में यह सजा हुई है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। माफिया मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। उसको सोमवार को वर्चुअली पेश किया गया। केस के अन्य आरोपी फिजिकली पेश हुए। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार दिया है।
वाराणसी के लहुराबीर में 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस के पूर्व रूरु्र अजय राय के भाई अवधेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था, जब अजय राय और अवधेश राय घर के बाहर खड़े थे। अचानक कार से आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें अवधेश राय की मौत हो गई थी। भाई अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व रूरु्र अब्दुल कलाम के खिलाफ स्नढ्ढक्र दर्ज कराई थी।
32 साल पुराने इस मामले में अभियोजन और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे। मुख्तार अंसारी ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वह विधायक नहीं था। जब केस में फैसला आया, तब भी वह विधायक नहीं है।

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