
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास






खुलासा न्यूज पाली। पोक्सो न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश बरकत अली ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई वरिष्ठ लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि 20 नवम्बर 2019 को देसूरी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दी कि 19 नवम्बर को वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों व 12 साल की बेटी के साथ रिक्तियां भैरूजी सांरगवास में भजन संध्या में गई थी। रात को पानी पीने के लिए उसकी 12 वर्षीय बेटी पांडाल से बाहर गई। इस दौरान शोभावास निवासी नारायणलाल पुत्र छगन लाल हीरागर उसे पार्किंग स्थल पर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। पोक्सो न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश बरकत अली ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद अभियुक्त शोभावास निवासी नारायणलाल (26) पुत्र छगनलाल हीरागर को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।


