इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया : यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले- यह तो महज शुरुआत है - Khulasa Online इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया : यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले- यह तो महज शुरुआत है - Khulasa Online

इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया : यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले- यह तो महज शुरुआत है

खुलासा न्यूज। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि यह तो महज एक शुरुआत है। ICC ने कहा कि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि उन्होंने न सिर्फ इन अपराधों को अंजाम दिया, बल्कि इसमें दूसरों की भी मदद की। कोर्ट ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति बच्चों को निर्वासित करने वाले अन्य लोगों को रोकने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में नाकाम रहे।

 

मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी

रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन कई बार रूस पर अत्याचार करने के आरोप लगा चुका है।हालांकि मॉस्को युद्ध के दौरान अत्याचार करने के आरोपों को खारिज करता रहा है। ICC का कहना है कि यूक्रेन के क्षेत्र से बच्चों को गैर-कानूनी तरीके से बेदखल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने रूस की चाइल्ड राइट कमिश्नर मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी इन्हीं आरोपों में वारंट जारी किया है। मानवाधिकार समूहों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

 

जेलेंस्की बोले- ये तो महज शुरुआत

इस मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे महज एक शुरुआत बताया है। बता दें कि ICC प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने एक साल पहले यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार की जांच शुरू की थी।

 

ICC के पास संदिग्धों की गिरफ्तारी की पावर नहीं

ICC ने यह वारंट जारी तो कर दिया है, लेकिन उसके पास संदिग्धों की गिरफ्तारी की शक्तियां नहीं हैं। वह सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने दस्तखत नहीं किए हैं। इसलिए पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

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