एक सितंबर से बदलेगा पीएफ का अहम नियम, इसी महीने करें यह काम, वरना होगा नुकसान

एक सितंबर से बदलेगा पीएफ का अहम नियम, इसी महीने करें यह काम, वरना होगा नुकसान

नई दिल्ली । कोरोना काल के दौरान कई लोगों की नौकरी गई है। कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा भी निकालना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्वक्कस्नह्र) ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। आप इस बदलाव को ध्यान से समझ लें क्योंकि आप पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
रुक सकता है नियोक्ता योगदान
ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार प्रत्येक खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य है। यह नियम एक सितंबर यानी अगले महीने से लागू होगा। पहले यह एक जून से लागू हो रहा था, लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ गई है। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा।
ईपीएफ सब्सक्राइबर्स उठा सकते हैं कोविड एडवांस का फायदा
मालूम हो कि सब्सक्राइबर्स दूसरी बार नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस का फायदा उठा सकते हैं। मार्च 2020 में भी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (क्करूत्र्यङ्घ) के तहत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को एडवांस की सुविधा दी थी। मई में श्रम मंत्रालय ने देश में महामारी की दूसरी लहर से अपने सब्सक्राइबर्स को राहत देते हुए दूसरा नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस निकालने की इजाजत दी थी। इसके तहत आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75 फीसदी या तीन महीने की सैलरी (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता) के बराबर की राशि (जो भी कम हो) खाते से निकाल सकते हैं।

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