
कक्षा 1 से 5 तक स्कूल लेगा तो लगेगा जुर्माना ,जाने पुरी खबर






रायसिंहनगर। कोरोना के चलते शिक्षा विभाग ने पहली से पांचवी तक के बच्चों कि विद्यालय में कक्षा लगाए जाने पर रोक लगाई हुई है। रोक के बावजूद गाइडलाइन की अवहेलना कर पांचवी तक की कक्षाएं संचालित करने की शिकायत पर एसडीएम अर्पिता सोनी ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में ईश्वरदास धर्मशाला में संचालित लिटिल एंजल स्कूल में कक्षा 1 से 5 वीं तक के बच्चों की कक्षाएं लगी हुई थी। एसडीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधक को 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार विगत दिनों से प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी स्कूल संचालक गाइड लाइन की अवहेलना कर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल बुलाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। एसडीएम ने निरीक्षण के बाद स्कूल प्रबंधक को आदेश दिए गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। जुर्माना राशि तत्काल राशि तत्काल नायब तहसीलदार समेजा को जमा करवाएं। दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थान संघ ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया है। संघ ने आरोप लगाया कि एक ओर सरकारी स्कूल स्माइल कार्यक्रम के बहाने से बच्चों को स्कूलों में बुलाकर होमवर्क दे रहे हैं। वहीं निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा बच्चों को होमवर्क के लिए बुलाने पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है जो कि भेदभाव पूर्ण है। निजी शिक्षण संस्थान संगठन ने जुर्माना लगाए जाने का विरोध किया है। संगठन के जिला महासचिव गुलशन पुन्यानी ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि कोरोना के नाम पर निजी शिक्षण संस्थानों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा निजी शिक्षण संस्थानों में भी होमवर्क देने के लिए ही बच्चों को बुलाया जाता था। होमवर्क के लिए अभिभावकों का भी निजी शिक्षण संस्थानों पर दबाव है।


