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अगर आपने बिना मानक ब्यूरो का हेलमेट लगा रखा है तो हो जाय सावधान, लग सकता है जुर्माना

जयपुर। सडक़ दुर्घटनाओं में घटिया हेलमेट के इस्तेमाल की वजह से हो रही मौतों को रोकने के लिए केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल कर लिया है। इसके तहत बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहना तो अब 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।
मानक के तहत हेलमेट नहीं होने पर निर्माता और बेचने वाले पहली बार 2 लाख रुपए तो दूसरी बार 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान हैं। घटिया हेलमेट पहनने वालों को बिना हेलमेट की श्रेणी में माना जाएगा। सूची में शामिल के बाद हेलमेट निर्माता कंपनियां सब स्टैंडर्ड के हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेंगी।
वे एक्चुअल स्टैंडर्ड के हेलमेट का ही निर्माण कर सकेंगे। दूसरी ओर, हेलमेट निर्माता कंपनियों को लाइट वेट वाले हेलमेट का निर्माण करना होगा, जिसका वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। एयर वेंटीलेटर होना अनिवार्य हैं।
थड़ी-ठेलों और फुटपाथ पर नहीं बेचे जा सकेंगे हेलमेट
घटिया हेलमेट पहनने पर अभी कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। अब बांट माप इंस्पेक्टर, पुलिस और परिवहन विभाग के अफसर कार्रवाई करेंगे। इसे थड़ी-ठेलों और फुटपाथ पर नहीं बेच सकेंगे। बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। परिवहन आयुक्त (सडक़ सुरक्षा) निधि सिंह का कहना है नए कानून में अब घटिया हेलमेट पहनने पर कार्रवाई होगी। वेबिनार के जरिए जागरूक कर रहा है। इसके बाद पुलिस सहित अन्य विभाग कार्रवाई कर सकेंगे।

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