अपात्र ने भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा तो होगी एफआईआर समेत, सात दिन में आवेदन वापस ले सकेंगे, अन्यथा होगी कार्रवाई - Khulasa Online अपात्र ने भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा तो होगी एफआईआर समेत, सात दिन में आवेदन वापस ले सकेंगे, अन्यथा होगी कार्रवाई - Khulasa Online

अपात्र ने भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा तो होगी एफआईआर समेत, सात दिन में आवेदन वापस ले सकेंगे, अन्यथा होगी कार्रवाई

खुलासा न्यूज नेटवर्क। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड कार्रवाई करेगा। अगर कोई अभ्यर्थी गलत दस्तावेज के आधार पर भर्ती परीक्षा में शामिल होता है तो बोर्ड उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएगा। इससे पहले बोर्ड ने 10 भर्ती परीक्षाओं में अयोग्य अभ्यर्थियों को फॉर्म वापस (नाम वापस) लेने के लिए 7 दिन (14 मई तक) का वक्त दिया है। अगर कोई अयोग्य अभ्यर्थी इसके बाद भी फॉर्म वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार बोर्ड की ओर आयोजित भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गलत दस्तावेज और सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदन करते हैं। रिटन (लिखित) एग्जाम में इन अपात्र अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हो जाता है। जबकि पात्र अभ्यर्थियों का पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उनको बेवजह परेशान होना पड़ता है। जब डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, तब अपात्र अभ्यर्थियों की जानकारी मिलती है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये अभ्यर्थी फर्जी तरीके से गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। जब डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के दौरान संबंधित कॉलेज, स्कूल या फिर संस्थान से उसे वेरिफाई किया जाता है, तब उसकी असलियत का पता चलती है। इसकी वजह से वे अयोग्य घोषित हो जाते हैं।

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 2 साल में कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसे तीन हजार से ज्यादा अपात्र स्टूडेंट्स को डिबार किया है। पहले इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी, इसलिए इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। इस बार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि भर्ती परीक्षा के आयोजन से पहले ही बोर्ड ने गलत दस्तावेज के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपना नाम वापस लेने के लिए एक बार फिर मौका दिया है। अगर इसके बाद भी कोई अभ्यर्थी गलत दस्तावेज के आधार पर भर्ती परीक्षा में शामिल होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ पुलिस में धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।

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