हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत, देखें खबर - Khulasa Online

हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत, देखें खबर

खुलासा न्यूज, बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय अपने एक फैसले में 15 साल पुराने वाहनों के स्वामियों को फिटनेस पेनल्टी से मुक्ति प्रदान की है। इस आशय की एक रिट यातायात सलाहकार मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन व्यास नेरसा ने राजस्थान हाई कोर्ट में पेश की थी। इस बीट पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने माना की 15 साल पुराने वाहन स्वामियों से पेनल्टी वसूलना नियमों अनुसार गलत है। अब 15 साल पुराने वाहनों के स्वामियों को फिटनेस पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी।

यातायात सलाहकार मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन व्यास नेरसा ने बताया कि वाहन स्वामी को 15 साल पुराने वाहन में फिटनेस पेनेल्टी से छुटकारा हाईकोर्ट द्वारा प्रदान कर दिया गया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष नवीन व्यास ‘नेरसाÓ ने सबसे पहले (राजस्थान में फिटनेस बघेनेल्टी की छूट डिलाकर वाहन स्वामीयों को बड़ी राहत दिलाई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में वाहन स्वामी के 30 से 50 हजार की पेनेल्टी वाहन स्वामी से परिवहन विभाग ने वसूल रहा था। अब ये पेनल्टी नहीं भरनी है।

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