
बीकानेर की ऊन और अनाज मंडी में करीब 650 दुकानों की नीलामी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक




खुलासा न्यूज बीकानेर। बीकानेर के ऊन और अनाज मंडी में करीब साढ़े छह सौ दुकानों की नीलामी पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने रोक लगा दी है। दुकानों की नीलामी के लिए ऊन व अनाज मंडी के नियम और शर्तों पर आपत्ति जताते हुए ऊन व्यापारी ही हाईकोर्ट में अपील लगाने पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आगामी आदेश तक किसी तरह की दुकान आवंटित करने पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार, ऊन एवं अनाज मंडी में 640 दुकानों का आवंटन होना था। 28 अगस्त को विज्ञप्ति जारी तो हुई लेकिन सभी ऊन व्यापारियों तक नहीं पहुंची। जयपुर में ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। इससे बीकानेर के सभी ऊन व अनाज व्यापारियों को इसकी जानकारी नहीं मिली, फिर भी 1 हजार 900 व्यापारियों ने आवेदन किया। ऊन और अनाज के लिए पिछले बीस-तीस साल से काम कर रहे व्यापारियों को खरीद में कोई वरीयता नहीं दी गई। हालांकि पचास प्रतिशत छूट का दावा किया गया। दरअसल, ये दुकानें व्यापारियों को करीब चौबीस हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी जा रही है। छह सौ चालीस दुकानों की कीमत करोड़ों रुपए में है। ऐसे में इन दुकानों को लेकर व्यापारियों में ज्यादा जागरुकता है। पिछले दिनों व्यापारियों ने मिलकर इस व्यवस्था का विरोध किया। मंडी के आला अधिकारियों के समक्ष भी विरोध दर्ज कराया गया लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस पर बीकानेर ऊन एवं अनाज ट्रेडर्स संस्था की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।


