हनुमान बेनीवाल ने पुलिसकर्मियों को कहा ‘गेट आउट’, आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज
खुलासा न्यूज नेटवर्क। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) से सांसद हनुमान बेनीवाल ने रोड शो के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों को गेट आउट कहा। वहीं, इसके बाद हुई सभा में अधिकारियों पर बरसे और कहा कि हमें डरना नहीं है, लोकतंत्र में चुनाव एसडीएम और थानेदार नहीं, हम लड़ेंगे। दरअसल, डीडवाना-कुचामन जिले के बेसरोली में सोमवार रात सभा का आयोजन किया गया था। आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए नायब तहसीलदार जुगल सिंह जोधा ने आयोजक नानूराम को स्पीकर बंद करवाने को कहा। मकराना से शुरू हुए रोड शो के बाद जब रात 10 बजे हनुमान बेनीवाल बेसरोली में सभा स्थल पर पहुंचे तो आयोजक ने इसकी शिकायत की। इस पर बेनीवाल भड़क गए। हालांकि सभा के बाद आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस को गेट आउट कहकर गाड़ी से उतरे बेनीवाल
इससे पहले जब आयोजक ने लाउड स्पीकर बंद करने से मना कर दिया तो पुलिस टीम और एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉड टीम) ने इंचार्ज कुलदीप सिंह के साथ मंच से सोफे और स्पीकर हटाना शुरू कर दिया। लेकिन, लोग वहीं डटे रहे। इसी दौरान हनुमान बेनीवाल वहां पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने बेनीवाल से शिकायत की और कहा कि अधिकारी आचार संहिता का हवाला देकर टेंट और अन्य सामान हटा रहे हैं। यह बात सुनकर बेनीवाल ने गुस्से में हाथों से इशारा करते हुए पुलिस-प्रशासन को गेट आउट कहा और गाड़ी से उतर गए। गाड़ी से उतरने के बाद बेनीवाल सीधे सभा में पहुंचे। सभा में बेनीवाल ने कहा कि लोग आएंगे, डराएंगे, डरना नहीं है, थोड़ा जीना सीखो। लोकतंत्र में चुनाव एसडीएम, थानेदार थोड़े लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। इनका काम चुनाव कराना है और आपका काम है वोट देना। आचार संहिता में रोटी खाना, अपना काम करना थोड़ी छोड़ देंगे। मेरे बिना नागौर और राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह सकती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं, सब काम ठीक हों। वैसे कोई मुझे ललकारे तो मैं चुप नहीं रह सकता हूं।
आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज
इधर, 10 बजे बाद भी सभा की जानकारी एसडीएम जेपी बैरवा को मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे। तब भी सभा चलती रही। एसडीएम ने आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराने के लिए लिखित में नायब तहसीलदार को निर्देश दिए। नायब तहसीलदार ने रात में ही गच्छीपुरा थाने में दाबडिया निवासी सभा आयोजक नानूराम पुत्र रूपाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और आरएनसी एक्ट 4/6 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। नानूराम ने ही सभा आयोजन की परमिशन के लिए आवेदन किया था।