धारा 144 लागू, जिम-होटल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, मास्क पहनना अनिवार्य   - Khulasa Online धारा 144 लागू, जिम-होटल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, मास्क पहनना अनिवार्य   - Khulasa Online

धारा 144 लागू, जिम-होटल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, मास्क पहनना अनिवार्य  

कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे. साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया  गया है. अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.  जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया के आदेश के मुताबिक,  कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.

50 श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर बैन 

छतों पर ईंट-पत्थर रखने पर सख्ती 

भड़काऊ पोस्ट न करें  

दुनिया में मचा है हड़कंप 

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26