सरकार का बड़ा फैसला, शादी समारोह में अब होंगे इतने मेहमान शामिल - Khulasa Online सरकार का बड़ा फैसला, शादी समारोह में अब होंगे इतने मेहमान शामिल - Khulasa Online

सरकार का बड़ा फैसला, शादी समारोह में अब होंगे इतने मेहमान शामिल

युपी। धरना प्रदर्शन या वाहन के साथ प्रदर्शन को धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोडक़र धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। शादी समारोहों और बंद स्‍थानों पर एक समय में 100 से ज्‍यादा लोगों के इक_ा होने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा शहर में लाउडस्पीकर, डीजे पर रात 10 बजे के बाद पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक है। साथ ही कहा गया है कि छतों पर ईंट-पत्थर समेत ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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