
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की जेल, साढ़े 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया






खुलासा न्यूज। हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने आठ वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 20 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी के अनुसार 16 जनवरी 2020 को पीडि़ता की दादी ने गोगामेड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि 15 जनवरी 2020 की रात करीब 12 बजे परिवार के सभी सदस्य कमरों में सो रहे थे। उसकी पोतियां उसके पास सो रही थीं। उसी समय भीमसिंह शराब के नशे में धुत्त होकर आया और उसकी आठ वर्षीय पोती को जबरदस्ती उठाकर दूसरे कमरे में ले गया और कमरा अंदर से बंद कर दिया। भीमसिंह ने उसकी पोती के मुंह को बुरी तरह से दांतों से काट दिया। इससे उसकी पोती की बाईं गाल पर आंख के नीचे दांतों से काटने की ललाई आई।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीडि़ता ने भी पुलिस को यही बयान दिए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी भीमसिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह पेश किए तथा 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक भीमसिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 9एम/10 में 5 साल कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 323 में 1 साल कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 20 हजार 500 रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


