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इस बिल को लेकर पहले सीएमओ व राजभवन आमने-सामने, अब राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए

जयपुर. किसानों की जमीन नीलामी मामले में जिस बिल को लेकर सीएमओ और राजभवन आमने सामने हुआ था। उस पर अब राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैंण् बिल वापस सरकार को भेज दिया गया हैण् सरकार इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी। जहां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 में संशोधन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो प्रदेश में कॉमर्शियल बैंक कृषि ऋण नहीं चुकाने पर 5 एकड़ तक की कृषि जमीन का नीलाम नहीं कर सकेंगेण्

सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई थी
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के बाद राज्य सरकार नवम्बर 2020 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 में संशोधन विधेयक लेकर आई थीण् हालांकि ये अधिनियम केंद्र सरकार का हैण् जिसमें केंद्र सरकार ही संशोधन कर सकती हैण् राज्य सरकार चाहे तो इसमें संशोधन कर राज्य में लागू कर सकती हैण् इसी के तहत राज्य सरकार विधानसभा में इसे लेकर आई थीण् राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं मिलने से इसे केंद्र को नहीं भेजा गयाण् हाल ही में किसानों की जमीन नीलामी का मामला उठा तो सरकार ने राजभवन पर फाइल की मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया थाण् जिसके बाद राजभवन ने भी स्पष्ट किया था कि रोडा एक्ट की कोई फाइल राजभवन नहीं भेजी गई हैण् इसके बाद सीएम गहलोत ने नीलामी और कुर्की रोकने के लिए कलक्टरों को निर्देश जारी किए थे।

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