आतिशबाजी की अनुमति, रात 8 से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे
जयपुर। प्रदेश में पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दीपोत्सव पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद गुरूवार से केवल तीन दिन तक 2 घंटे ही ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति है। बाकी समय में आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी गई है। ग्रीन पटाखों को लेकर राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को ही गाइडलाइन जारी की थी और सभी जिला कलेक्टर्स को पालना के निर्देश दिए गए थे।
एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन आतिशबाजी की भी अनुमति नहीं
वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)में आने वाले भरतपुर और अलवर जिले में ग्रीन आतिशबाजी की भी परमिशन नहीं दी गई है। वहीं जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा वहां पर ग्रीन आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से पता की जा सकती है।
उसी के आधार पर ही ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी जाएगी या नहीं इसका फैसला स्थानीय प्रशासन करेगा। दूसरी ओर ग्रीन आतिशबाजी के अलावा सभी तरह की आतिशबाजी की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर 10 हजार और खरीदने पर 2 हजार का जुर्माना भी रखा गया है।
पहले लगाया था प्रतिबंध, बाद में हटाया
इससे पहले गृह विभाग ने वर्तमान कोविड हालातों, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण के फैसले को ध्यान में रखते हुए प्राधिकृत अनुज्ञा पत्र अधिकारियों को सलाह दी थी कि वह राज्य में आतिशबाजी के स्थाई लाइसेंस जारी ना करें और संपूर्ण राजस्थान में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक आतिशबाजी को बेचने पर रोक लगाई थी। लेकिन बाद में सरकार ने अपने फैसले को पलटते हुए 15 अक्टूबर को प्रदेश में अलवर और भरतपुर को छोड़कर शेष सभी जिलों में ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी थी।
इन त्यौहारों पर ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति
राज्य सरकार ने दीपावली पर्व के अलावा छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 और क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी चलाने की अनुमति दी है।