राजस्थान की कोरोना गाइडलाइन जारी, 31 मार्च तक रहेगी यह पांबदी
जयपुर। राजस्थान में कोरोना महामारी को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए लागू गाइडलाइंस की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गत 27 जनवरी को जारी दिशा निर्देश पहले के जैसे रहेंगे। यह आदेश 1 मार्च 2021 से लागू होगा। इसके लिए प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने रविवार रात को आदेश जारी किया।इसमें सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान में आने वाले यात्रियों पर रहेगा। इसके लिए गृह विभाग ने 25 फरवरी को भी आदेश जारी किया था कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पहले करवाई गई RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में यह कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए गए है।
• महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में 26 फरवरी को जारी आदेश की पालना करवाना अनिवार्य होगा।
• एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया सांगानेर. जयपुर द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेश की पालना करवाना अनिवार्य होगा।
• समस्त सीमावर्ती जिला कलक्टर्स द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट करवाएं।
• यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर RT-PCR जांच कराना अनिवार्य होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 14 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन करना अनिवार्य होगा।