चुनाव में प्रत्याशी खर्च कर सकता है 40 लाख रुपए, इससे अधिक होने पर होगी कार्यवाही

चुनाव में प्रत्याशी खर्च कर सकता है 40 लाख रुपए, इससे अधिक होने पर होगी कार्यवाही

खुलासा न्यूज, बीकानेर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी की अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा गठित लेखा प्रकोष्ठ के माध्यम से अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के संबंध में पूरा हिसाब रखा जाएगा।

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