12 से कर सकेंगे शराब की दुकान के लिए आवेदन - Khulasa Online 12 से कर सकेंगे शराब की दुकान के लिए आवेदन - Khulasa Online

12 से कर सकेंगे शराब की दुकान के लिए आवेदन

बीकानेर। नई शराब की दुकानों के लिए आबकारी विभाग की ओर से वर्ष 2020-2021 की लॉटरी अगले महीने निकाली जाएगी। इसके लिए आवेदन 12 फरवरी से किये जायेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी रखी गई है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकेंगे। शराब दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क इंटरनेट बैंकिंग, ई ग्रास चालान और डीडी के माध्यम से जमा कराए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन पेमेंट के बाद आवेदन पत्र और चालान की प्रति जिला आबकारी अधिकारी को जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

7 मार्च को निकलेगी लॉटरी

प्रदेश भर में विभिन्न जिला मुख्यालय पर 7 मार्च को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के समक्ष 11 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी निकालने की जानकारी और सूचना जिला कलेक्टर और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर जल्द ही उपलब्ध होगी।

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