बीकानेर : कंपनी के मालिक भादू की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

बीकानेर : कंपनी के मालिक भादू की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। एक्सीडेंट मामले में बीमा राशि का भुगतान न करने पर एक्सीडेंट के आरोपी की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी हो चुके हैं। आदेश फूलासर गांव के मनोहर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मनोहर लाल भादू के खिलाफ निकला है। भादू फिलहाल बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर में रहता है। लुधियाना में हुई सड़क दुर्घटना में मृतक परिवार को माक्ट कोर्ट लुधियाना के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बजाज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में फैसला करते हुए भादू को आदेश जारी किए थे। मामला 1768500 रूपये का है, जो नहीं चुकाने के बाद भादू की संपत्ति कुर्क कर पीडि़त परिवार को पैसे चुकाए जायेंगे। बता दें कि पहले बीमा कपंनी बजाज को पैसे देने का आदेश जारी हुआ था, जिस पर कंपनी ने दुर्घटना में द्वितीय पक्ष मनोहर लाल भादू के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। बजाज कंपनी की तरफ से मामले की पैरवी अधिवक्ता राजाराम डूडी ने की थी।

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