पटाखे सिर्फ 2 घंटे के बीच, बीकानेर में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू - Khulasa Online पटाखे सिर्फ 2 घंटे के बीच, बीकानेर में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू - Khulasa Online

पटाखे सिर्फ 2 घंटे के बीच, बीकानेर में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू

खुलासा न्यूज, बीकानेर। दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने रात में दो घंटे यानी 8 बजे से 10 तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। दो घंटे के अलावा बाकी समय में पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने 15 अक्टूबर को ही ग्रीन पटाखे फोड़ने संबंधी अनुमति देने की गाइडलाइन जारी की थी। बीकानेर सहित प्रदेश भर में ग्रीन पटाखों के अलावा तेज शोर करने वाले और साधारण पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। प्रतिबंधित पटाखे और आतिशबाजी बेचने-खरीदने पर जुर्माने का प्रावधान है। सभी कलेक्टरों ने इसे लेकर पहले से आदेश जारी कर रखे हैं।

प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर 10 हजार जुर्माना, खरीदने पर 2000 जुर्माना
ग्रीन पटाखों के अलावा सभी तरह के पटाखों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध है। प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और खरीदने वाले पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। रात आठ बजे से पहले और रात 10 बजे बाद ग्रीन पटाखे या ग्रीन आतिशबाजी चलाने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिवाली पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रदेश भर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस समय में बेवजह बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

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