बड़ी खबर अब स्कूलों में एसी का खर्च पेरेंट्स उठाऐं: हाईकोर्ट - Khulasa Online बड़ी खबर अब स्कूलों में एसी का खर्च पेरेंट्स उठाऐं: हाईकोर्ट - Khulasa Online

बड़ी खबर अब स्कूलों में एसी का खर्च पेरेंट्स उठाऐं: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल में एयर कंडीशनिंग (्रष्ट) का खर्च वहां पढऩे वाले बच्चों के पेरेंट्स को उठाना होगा। ्रष्ट बच्चों की सुविधा के लिए लगाया जाता है। इसलिए, इसका आर्थिक बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता है।
कोर्ट ने 2 मई को एक पेरेंट्स की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि ्रष्ट का चार्ज लैबोरेटरी और स्मार्ट क्लास के लिए दी जाने वाली फीस की तरह है।
पेरेंट्स ने कहा था- हर महीने 2 हजार रुपए वसूल रहा स्कूल
दरअसल, पेरेंट्स ने अपनी याचिका में बताया था कि उनका बच्चा दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 9 का छात्र है। स्कूल मैनेजमेंट बच्चों की क्लास में ्रष्ट की सुविधा देने के लिए नेउनसे हर महीने 2,000 रुपए फीस वसूल रहा है।
पेरेंट्स का तर्क था छात्रों को ्रष्ट की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है। इसलिए, उन्हें अपने फंड से इसका खर्च उठाना चाहिए। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट बोला- स्कूल चुनते समय फीस का ध्यान रखें
कोर्ट ने कहा कि सेशन 2023-34 के लिए स्कूल ने जो फीस रसीद जारी की है, उसमें एयर कंडीशनर के लिए अलग से पैसों का जिक्र है। इसलिए पेरेंट्स को स्कूल चुनते समय वहां दी जाने वाली सुविधाओं और कीमत का ध्यान रखना चाहिए।

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