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बडी खबर बीकानेर के रहने वाले आईएएस अधिकारी को किया सस्पेंड, राज्यपाल ने दिये निर्देश

जयपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से ट्रैप किए गए मत्स्य विभाग के निदेशक आईएएस अधिकारी प्रेमसुख बिश्नोई को राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सस्पेंड कर दिया है। आईएएस अधिकारी को सहायक निदेशक राकेश देव के साथ 35000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में राज्यपाल ने ढ्ढ्रस् अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और उन्हें निलंबित कर दिया है।
संयुक्त शासन सचिव ने जारी किए आदेश
आईएएस अधिकारी के रिश्वत लेने के मामले को लेकर राज्यपाल के निर्देश पर संयुक्त शासन सचिव डॉ. प्रिया बलराम शर्मा ने निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में लिखा हैं कि च्आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई को एसीबी द्वारा रजिस्टर्ड अपराध संख्या 13/2024 अंतर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एवं धारा 120क्च ढ्ढक्कष्ट में प्रथम दृष्टता लिप्त पाए जाने पर ब्यूरो द्वारा 19 जनवरी को गिरफ्तार किया जाकर 48 घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक हिरासत में रखा गया।
अत: राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 3(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई को उनकी गिरफ्तारी से निलंबित माने जाने के एतद्वारा आदेश प्रदान करती है। निलंबन काल के दौरान बिश्नोई जयपुर में कार्मिक विभाग के मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्यालय में रहेगा।ज्
आईएएस अधिकारी के रिश्वत लेने का क्या है पूरा मामला
बता दें कि 19 जनवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने मत्स्य विभाग के निदेशक प्रेम सुख बिश्नोई को जयपुर में सहायक निदेशक राकेश देव के साथ 35000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आईएएस ऑफिसर प्रेमसुख बिश्नोई की एसीबी ने गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे की रिमांड पर रखा। इसकी अवधि सोमवार को समाप्त हो गई।
इसके बाद एसीबी ने आरोपी को एसीबी कोर्ट में पेश किया। जहां से अदालत ने मत्स्य विभाग के डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर को रिश्वतखोरी के आरोप में जेल भेज दिया। इस केस की जांच कोर्ट ने एसीबी के डिप्टी अभिषेक पारिक को सौंप दी है। आईएएस ऑफिसर पर मछली ठेकेदार से लाइसेंस के एवज में 35 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।

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